कपकोट: नाबालिग से दुराचार के मामले में युवक पर पॉक्सो और BNS के तहत मुकदमा दर्ज

उत्तराखण्ड

बागेश्वर : जनपद के कपकोट थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुराचार करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम वाछम (थाना कपकोट, जनपद बागेश्वर) निवासी ने थाना कपकोट में एक लिखित प्रार्थना पत्र सौंपा। तहरीर में बताया गया कि दिनांक 27 मई 2026 को ग्राम कर्मी निवासी उमेश सिंह (पुत्र हीरा सिंह, उम्र लगभग 21 वर्ष) उनकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर और गुमराह कर अपने साथ भगा ले गया था।

बाल कल्याण समिति के सामने खुली सच्चाई

दिनांक 29 मई 2026 को बाल कल्याण समिति (CWC) बागेश्वर द्वारा नाबालिग को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। काउंसलिंग के दौरान पीड़िता ने समिति के समक्ष बयान दिया कि आरोपी उमेश सिंह द्वारा उसके साथ दुराचार (गलत काम) किया गया है।

काउंसलिंग में सामने आए तथ्यों और पिता की तहरीर पर संज्ञान लेते हुए कपकोट थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है।

तारीख और समय: 29 मई 2026 को शाम 18:30 बजे।

मुकदमा अपराध संख्या: 35/2026

संबंधित धाराएं:

धारा 3/4 (पॉक्सो अधिनियम – POCSO Act)

धारा 137(2) / 64(1) (भारतीय न्याय संहिता – BNS)

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पुलिस ने आरोपी उमेश सिंह के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर मामले की आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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